पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उन्होंने भारत द्वारा अन्य राज्यों के लोगों को जम्मू-कश्मीर का निवास प्रमाणपत्र जारी करने का मामला संयुक्त राष्ट्र के समक्ष रखा है। भारत सरकार के नए निवास प्रमाणपत्र कानून के तहत ऐसे प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसके पास कम से कम 15 वर्ष से जम्मू-कश्मीर में रहने का प्रमाण हो, वह केन्द्र शासित प्रदेश का निवास प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है।
खान ने ट्वीट किया मैंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से संपर्क किया और दुनिया के अन्य नेताओं के संपर्क में भी हूं। भारत द्वारा पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख-- में बांटे जाने के बाद से पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दा उठाने के असफल प्रयास करता रहा है।
वहीं, भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करना देश का आंतरिक मामला है। उसने पाकिस्तान को भी वास्तविकता स्वीकार करने और भारत-विरोधी दुष्प्रचार बंद करने की सलाह दी है।