कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार ने नियम तोडऩे वालों से सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है। बाजार में ज्यादा भीड़ होने, दुकानदारों द्वारा मास्क का उपयोग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर दुकानों को दो दिन के लिए बंद कराया जाएगा। इतना ही नहीं संबंधित दुकान के आसपास की दुकानों पर भी दो दिन के लिए ताला लगाया जाएगा।

अधिक प्रतिबंध लगाने को राज्य स्वतंत्र
अनलॉक-02 में किए गए प्रावधानों का आकलन कर राज्य सरकार आवश्यकता पडऩे पर अधिक कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र है। मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छूट के नियमों को और सख्त करने का फैसला लिया गया। जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं कि वे नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कदम उठाएं।
समारोह में न शामिल हों 50 से अधिक लोग
बैठक में शामिल पुलिस के आलाधिकारियों से कहा गया कि थानेदारों के माध्यम से होटल बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल या विवाह परिसर को नोटिस दिया जाए। जिसमें बताया जाए कि किसी भी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति (कैटरिंग स्टाफ के अलावा) शामिल ना होने पाएं। निमंत्रण पत्र देकर लोगों को बुलाने और इसकी पूर्व सूचना थाने को देने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से प्रभावी बनाई जाए।
नियम न पालन करने पर बंद करने के निर्देश
समारोह में यदि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, लोग मास्क नहीं पहनते हैं तो संबंधित होटल बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल या विवाह परिसर को बंद करा दिया जाए। निर्देश दिए गए कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर एक बड़ा बफर जोन बनाया जाए जहां डीएम परिस्थितियों का आकलन कर स्थानीय आवागमन के सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

अधिक प्रतिबंध लगाने को राज्य स्वतंत्र
अनलॉक-02 में किए गए प्रावधानों का आकलन कर राज्य सरकार आवश्यकता पडऩे पर अधिक कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र है। मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छूट के नियमों को और सख्त करने का फैसला लिया गया। जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं कि वे नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कदम उठाएं।
समारोह में न शामिल हों 50 से अधिक लोग
बैठक में शामिल पुलिस के आलाधिकारियों से कहा गया कि थानेदारों के माध्यम से होटल बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल या विवाह परिसर को नोटिस दिया जाए। जिसमें बताया जाए कि किसी भी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति (कैटरिंग स्टाफ के अलावा) शामिल ना होने पाएं। निमंत्रण पत्र देकर लोगों को बुलाने और इसकी पूर्व सूचना थाने को देने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से प्रभावी बनाई जाए।
नियम न पालन करने पर बंद करने के निर्देश
समारोह में यदि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, लोग मास्क नहीं पहनते हैं तो संबंधित होटल बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल या विवाह परिसर को बंद करा दिया जाए। निर्देश दिए गए कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर एक बड़ा बफर जोन बनाया जाए जहां डीएम परिस्थितियों का आकलन कर स्थानीय आवागमन के सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।