
दो महीने बाद सोमवार 25 मई से फिर घरेलू उड़ानें शुरू हो गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4:45 बजे पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना हुई। नागर उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों और एयरलाइंस के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए। गाइडलाइन के मुताबिक घरेलू हवाई यात्रियों के लिए राज्य खुद क्वारंटाइन और आइसोलेशन प्रोटोकॉल बनाने के लिए स्वतंत्र है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू यात्रा को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें 12 प्वाइंट हैं। जब हवाई यात्री विमान से उतरकर एयरपोर्ट से बाहर जाएगा तो उस राज्य में उसे किन-किन नियमों का पालन करना होगा। एयरपोर्ट से उतरते ही यात्री को एग्जिट प्वाइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। :
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर किसी हवाई यात्री में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो उसे क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे सीधे घर भेज दिया जाएगा, जहां उसे खुद को 7 दिनों तक आइसोलेट करके रहना होगा, लेकिन आखिरी फैसला राज्यों पर छोड़ा गया है, ताकि वे अपने आंकलन के आधार पर क्वारंटाइन प्रोटोकॉल बना सके। अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो उसे घर जाने की इजाजत होगी, मगर उसे 14 दिनों तक सेल्फ आइसोलेट करना होगा। इस दौरान अगर कोई लक्षण सामने आते हैं तो उसे जिला राज्य या केंद्र के सर्विलांस अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। कोरोना के हल्के लक्षण दिखने की स्थिति में नजदीक के अस्पताल में ले जाया जाएगा। वहीं किसी यात्री में कोरोना के गंभीर लक्षण दिखते हैं तो उसे समर्पित कोविड हेल्थ फैसिलिटी में एडमिट किया जाएगा।