ई-वे बिल की वैधता 30 अप्रैल तक बढ़ी, एआईएमटीसी ने किया स्‍वागत

देश में कोरोना वायरस की महामारी के रोकथाम के लिए 21 दिनों के लॉकडाउन (बंद) के कारण माल की एक राज्य से दूसरे राज्य में ढुलाई में आ रही बाधाओं को देखते हुए ई-वे बिल की वैधता 30 अप्रैल तक के लिए सरकार ने बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के इस कदम का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने स्‍वागत किया है। 
दरअसल ये सुविधा उन बिलों के लिए है, जिनकी वैधता की समय-सीमा 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच है। केंद्रीय आयात एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि ‘ऐसे ई-वे बिल जो बनाए जा चुके हैं और उनकी वैधता की समय-सीमा 20 मार्च से 15 अप्रैल के दौरान तक की है, उनकी वैधता 30 अप्रैल तक बढ़ाई जाती है।’ 
सरकार के इस कदम का एआईएमटीसी के राष्‍ट्रीय महासिचव नवीन कुमार गुप्‍ता ने स्‍वागत किया है। उन्‍होंने रविवार को कहा कि लॉकडाउन की वजह से देशभर के अधिकांश  राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल से लदे ट्रक फंसे हुए हैं। सरकार के इस कदम से इन ट्रकों को फायदा होगा। उल्लेखनीय है कि ई-वे बिल की जरूरत एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपये से अधिक की माल की ढुलाई करने में होती है।
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