ट्रक वालों की अब खैर नहीं, एक किलो भी ओवरलोड किया तो भरने पड़ेंगे 20 हजार

बांसवाड़ा जिले में ट्रक, ट्रेलर, डंपर में ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग ने ओवरलोडिंग की प्रवृत्ति की रोकथाम एवं इनके प्रकरणों के निस्तारण में एकरूपता को लेकर कवायद शुरू की हैं। जिसमें नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की राशि ओवरलोड माल भरने पर 20 हजार रुपए एवं प्रति टन या उसके अंश के दो हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
इधर, माइनिंग विभाग की ई-रवन्ना की सूचना जिला परिवहन कार्यालय की ई.मेल आईडी पर कांटा करवाते ही प्राप्त हो रही है। जिन वाहनों मे ओवरलोड़ पाया जा रहा है उन वाहन स्वामियों के नाम नोटिस भी जारी हो रहे है। ई-रवन्ना के साथ-साथ जिले के सभी वे-ब्रिजों को ऑनलाइन कर है। जिन वाहनों को माइनिंग विभाग की कांटा पर्ची की ओर से अण्डरलोड बताया जाता है, उन वाहनों की दोबारा काटा पर्ची बनवाने पर यदि वाहन ओवरलोड पाया जाता है तो उस वाहन स्वामी, माल भरने वाला एवं माल खरीददार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भार वाहनों मे ओवरलोडिंग पर वाहन चालक के लाइसेंस को जब्त कर निलम्बन की कार्रवाई होगी। एमल्टी एक्सल वाहनों मे निर्धारित एवं तय एक्सल नही होने अथवा ओवरलोड़ की मंशा से वाहन के मूलस्वरूप मे परिवहन करने पर वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बन होगा। क्षमता से अधिक माल भरने पर वाहन स्वामी को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। प्रथम अपराध पर परमिट निलम्बन तथा इसके पश्चात परमिट निरस्त होगा। मल्टी एक्सल वाहनों मे निर्धारित एक्सल नही लगे होने या परिवर्तन पर फिटनेस को स्वत: समाप्त मानते हुए पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बन होगा।
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